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अमेरिकी संघीय अपील न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पर रोक लगाने वाले फैसले पर रोक लगा दी

वाशिंगटन डीसी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने गुरुवार (स्थानीय समय) को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े पैमाने पर व्यापक टैरिफ लगाने पर रोक लगा दी थी। अपने फ़ैसले में, अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपातकालीन स्थितियों में टैरिफ़ लगाने की क्षमता को बहाल कर दिया, जिसकी घोषणा उन्होंने इस साल की शुरुआत में की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ़ को रोकने के सवाल पर लिखित तर्क देने का भी आदेश दिया, जो अगले महीने की शुरुआत में प्रस्तुत किए जाने वाले हैं, सीएनएन ने आगे बताया।
इससे पहले, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक अमेरिकी संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े पैमाने पर व्यापक टैरिफ लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि यह कदम उनके कानूनी अधिकार से परे है और इससे आयातित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रभावित होगी। मैनहट्टन स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि टैरिफ - जिसमें आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ भी शामिल हैं - गैरकानूनी थे; हालांकि, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने पहले ही अपील दायर कर दी है, जिससे टैरिफ का भविष्य अनिश्चित हो गया है।
व्हाइट हाउस ने गुरुवार (स्थानीय समय) को अन्य देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने के ट्रम्प प्रशासन के कदम को रोकने के लिए अमेरिकी संघीय अदालत के साथ अपनी कड़ी असहमति व्यक्त की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायाधीश राष्ट्रपति के अधिकार को "स्वीकार" करने में विफल रहे हैं और अदालत को इस फैसले में हस्तक्षेप करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "ये न्यायाधीश यह स्वीकार करने में विफल रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास विदेशी मामलों से संबंधित मुख्य शक्तियां और अधिकार हैं, जो कांग्रेस ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए दिए हैं। यहां अदालतों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।"
उन्होंने कहा, "अनिर्वाचित न्यायाधीशों द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की एक परेशान करने वाली और खतरनाक प्रवृत्ति है। यदि राष्ट्रपति ट्रम्प या किसी अन्य राष्ट्रपति की संवेदनशील कूटनीतिक या व्यापार वार्ता को कार्यकर्ता न्यायाधीशों द्वारा बाधित किया जाता है, तो अमेरिका काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ट्रम्प पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के व्यापार समझौतों को फिर से संतुलित करने की प्रक्रिया में हैं, जिससे हमारे देश में टैरिफ राजस्व के रूप में अरबों डॉलर आएंगे और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका को ठगे जाने से बचाया जा सकेगा।"
लेविट ने कहा कि ये न्यायाधीश विश्व मंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता को कम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "प्रशासन ने इस गंभीर निर्णय को निरस्त करने के लिए अपील लंबित रहने तक स्थगन तथा तत्काल प्रशासनिक स्थगन के लिए पहले ही एक आपातकालीन प्रस्ताव दायर कर दिया है, लेकिन अंततः सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान तथा हमारे देश की खातिर इस पर रोक लगानी ही होगी।" (एएनआई)

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